एनडीपीएस कोर्ट ने सुनायी गांजा तस्करी के मामले में दोषी को 3 साल की सजा




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न्यूज 127, हरिद्वार।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी नंदकिशोर को 3 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 7 सितंबर 2019 को एसटीएफ उत्तराखंड (देहरादून) में तैनात उपनिरीक्षक प्रियंका भारद्वाज अपनी टीम के साथ हरिद्वार क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए गश्त पर थीं। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर चंडीघाट चौक से देहरादून मार्ग पर लगभग 70 मीटर की दूरी पर पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को रोका।
तत्कालीन सीओ सिटी अभय सिंह की उपस्थिति में की गई तलाशी के दौरान पकड़े गए आरोपी नंदकिशोर पुत्र सुरेश (निवासी शहादत गंज, लखनऊ, हाल निवासी ब्रह्मपुरी, हरिद्वार) के कब्जे से अलग-अलग बैगों से 9 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान द्वारा अदालत में कुल 7 गवाहों और पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्यों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी नंदकिशोर को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।