नवीन चौहान.
उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य में रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
शासन द्वारा जारी की गई एसओपी के अनुसार
– राज्य में नाईट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
– समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) संचालित रहेंगी।
– सभी चिकित्सा कर्मी नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति रहेगी।
– डाकघरों सहित डाक सेवाओ को रहेगी छूट।
– दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं। सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
– सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की अनुगति रहेगी।
– सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति रहेगी।
– सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने/उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है।
– रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसो/ टैक्सियों / ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
– विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति है।
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ ही एसओपी और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी।
– आवश्यक सेवाओं आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
– निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति है।