नवीन चौहान
जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हरिद्वार में खनन कार्यो पर रोक लगा दी है। 30 जून 2020 के सूर्यास्त के बाद से जनपद में किसी स्थान पर खनन कार्य नही जारी नही रखा जायेगा। इस आदेश का जो भी उल्लघंन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ने इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश जारी कर दिए है।
निदेशक भूतल एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय देहरादून ने 12 जून निर्देशित किया कि वर्षा ऋतु के कारण गंगा व उसकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। जिसके चलते खनन कार्यो में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सुरक्षा के दृष्टिगत आरबीएम चुगान, मिटटी खुदाई हेतु जारी सभी आदेश 30 जून 2020 सूर्यास्त के बाद से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई जारी के आदेश जारी किए गए। शासन के इस आदेश का जनपद हरिद्वार में सख्ती से अनुपालन कराने के क्रम में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए। उन्होंने सभी पटाधारकों को चेतावनी दी है कि 30 जून सूर्यास्त के बाद से किसी स्थान पर भी खनन होता पाया गया तो उसे अवैध खनन माना जायेगा। जिसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।