नवीन चौहान.
शादी विवाह का सीजन चल रहा है। साथ ही बोर्ड परीक्षा भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार रात में डीजे बजाने का समय निर्धारित किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी समारोह में रात दस बजे के बाद डीजे न बजाए, यदि 10 बजे के बाद डीजे बजता हुआ मिला तो पुलिस चालान कर कार्रवाई करेगी। इसमें डीजे जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। देखें वीडियो:—