नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज




हरिद्वार.
नाबालिग लड़की से मारपीट व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पारुल गैरोला ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के मुताबिक 16 जुलाई 2020 की सुबह लक्सर क्षेत्र से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की खेत में चारा लेने गई थी। जहां आरोपी युवक ने अकेली देखकर छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। विरोध करने पर मारपीट कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई थी।
घटना के अगले दिन पीड़िता के पिता ने आरोपी राजू पुत्र ज्वेदपाल निवासी ग्राम कबुलपुरी रायघटि कोतवाली लक्सर हरिद्वार पर लिखित शिकायत देकर जान से मारने की धमकी, मारपीट व शारिरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने आरोपी राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।



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