हरिद्वार में इन स्थानों पर धारा 144 लागू, आप नही जुटायेंगे भीड़





नवीन चौहान
हरिद्वार के इन परीक्षा केंद्रों व उसकी 100 मीटर की परिधि में धारा 144 को लागू रहेगी। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 21 मार्च 2021 के दिन के लिए आदेश जारी किया है। सचिव उत्तराखण्ड लोक सेवा, हरिद्वार के पत्रानुसार उत्तराखण्ड के राजकीय इण्टर काॅलेज में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा-2020 दिनांक 21.03.2021 को एकल सत्र में पूर्वान्ह 10ः00 बजे से मध्यान्ह 12ः00 बजे तक परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, स्वामी हरिहरानन्द पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 भेल रानीपुर, अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर हरिद्वार, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर हरिद्वार परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।
परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किये गये हैं। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 100 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा नगर मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस पास की 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
उपरोक्त प्रतिबंध दिनांक 21 मार्च, 2021 तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यदि यह जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाए।
उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।



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