नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को डेढ़ साल कठोर कारावास की सजा, 40 हजार का जुर्माना




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न्यूज 127.
नाबालिग छात्रा से स्कूल आते जाते छेड़छाड़ करने के मामले में एफटीएस कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल छह माह के कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2021 में थाना बहादराबाद क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की गई थी। जिसपर पीड़ित छात्रा काफी दिनों से तनाव में चल रही थी। आरोपी पर पीड़ित छात्रा की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप था। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित छात्रा ने परिवार वालों को बताया था कि आरोपी उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था, मना करने पर आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी थी।
घटना के सम्बन्ध में पीड़िता के पिता ने आरोपी आयुष उर्फ अनुराग पुत्र वीरेंद्र निवासी मौहल्ला चौहानान ज्वालापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी आयुष उर्फ अनुराग को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। महिला उपनिरीक्षक ने आरोपी आयुष उर्फ अनुराग के खिलाफ संबधित धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वादी पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए डेढ़ वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के जुर्माने सजा सुनाई है।