नवीन चौहान.
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बैंकों के लिए भी नए आदेश जारी हुए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते अब प्रदेश के सभी बैंंकों को ग्राहकों के लिए केवल दोपहर दो बजे तक ही खोला जाएगा। उसके बाद केवल बैंक कर्मचारी अपने कार्य निपटाएंगे। ग्राहक बैंक में पैसों का लेनदेन केवल 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही कर सकेंगे। फिलहाल नए आदेश 15 मई 2021 तक लागू रहेंगे।
बैंक जितनी देर भी खुलेंगे उसे कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। यह देखना होगा कि ग्राहकों की भीड़ न लगने पाए। मॉस्क अनिवार्य और सैनेटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। बतादें प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरूवार को भी प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करीब चार हजार नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने सभी सरकारी कार्यालय आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिये हैं। इस अवधि में कार्यालयों और उसके आसपास के स्थानों को सैनेटाइज कराया जाएगा।
बैंकों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने के निर्देश 23 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगे। इसीलिए ग्राहकों को अब बैंक के नए समय के अनुसार ही अपने कार्य पूरे करने होंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए भी गाइड लाइन है कि वह केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही कामकाज करेंगे। बैंक शाम को 5 बजे के स्थान पर शाम 4 बजे बंद करना होगा। कर्मचारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कामकाज निपटाना होगा।