योगेश शर्मा.
स्मैक तस्करी के आरोप में पकड़ी गई दो महिलाओं को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सजा सुनाई है। विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट अजय पाल सिंह ने दो महिलाओं को सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।
टीपीनगर पुलिस ने वर्ष 2004 में बागपत अड्डे के पास से आशा और संगीता नाम की दो महिलाओं को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था।
शनिवार को विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट ने आशा को सात साल कैद और 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरी महिला संगीता को साढ़े तीन साल की कैद और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अर्थदंड जमा न करने पर आशा को आठ और संगीता को चार माह अतिरिक्त कैद का आदेश दिया गया है।