नवीन चौहान
हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने को अपराध की श्रेणी में शामिल कर आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद पहली बार थूकने पर 200 रूपये का जुर्माना और दूसरी बार थूकने पर 500 रूपये का जुर्माना और पुलिस एक्ट में चालान तथा तीसरी बार थूकने के अपराध करने पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा। वही व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, ठेली स्वामियों को सार्वजनिक दूरी बनाने का आदेश जारी किया गया है। ऐसा ना करने पर पहली बार में 500 का चालान, दूसरी बार में 2000 का चालान तथा तीसरी बार में मुकदमा दर्ज किया जायेगा। जिलाधिकारी के इन आदेशों का सभी को पालन करना होगा। ऐसा ना करने पर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।