नवीन चौहान
नाबालिक पुत्र को वाहन देना पिता को बड़ा ही महंगा पड़ा है। कोर्ट ने पिता पर 32,600 रूपये का अर्थदंड का जुर्माना लगाया है। अभिभावक ने जुर्माना कोर्ट के आदेश पर जमा किया है। साथ ही अन्य अभिभावक को संदेश दिया है कि अपने किशोर आयु में 18 साल की आयु पूरी होने से पहले अपने बच्चों को वाहन चलाने को न दें। ये हालात जब है कि तब जिला प्रशाशन, पुलिस प्रशासन, संभागीय विभाग लगातार लोगों को जागरूक करता है। लेकिन फिर भी अभिभावक अपने बच्चों को वाहन की चाबी थमा देते हैं।