नवीन चौहान
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार पूरी सजगता से कार्य कर रही है। जनता को जागरूक कर रही है और जनता से घरों में रहने की अपील कर रही है। वही कानून की धज्जियां उड़ा कर होम क्वॉरेंटाइन को तोड़ने वाले लोगों पर सरकार छह महीने की जेल या जुर्माने की कार्रवाई या फिर दोनों कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वह केंद्र सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।
बताते चले कि संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए होम क्वॉरेंटाइन का ध्यान रखकर सामाजिक संतुलन बनाया जाता है। इसी के चलते महामारी अधिनियम की धारा 10 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 के अनुसार राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह नियम तोड़ने वाले व्यक्ति पर छह माह की जेल और जुर्माने की कार्रवाई कर सकती है।