नवीन चौहान
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कार में सवार व्यक्ति अकेला है तो उसे मॉस्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह यदि साइकिल चला रहा व्यक्ति अकेला है तो उसे भी मॉस्क लगाना जरूरी नहीं है। अकेले साइकिल चला रहे व्यक्ति का मॉस्क न होने पर चालान नहीं किया जा सकता। यदि साइकिल चला रहा व्यक्ति समूह में है तो उसे मॉस्क लगाना जरूरी है। इसी तरह यदि कार में एक से अधिक व्यक्ति सवार हैं तो उन्हें भी मॉस्क लगाना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनका चालान किया जा सकता है।
बतादें कुछ राज्यों से इस संबंध में शिकायत आ रही थी कि कार में अकेले सवार बिना मॉस्क पहनने पर भी चालान किया जा रहा है। साइकिल सवार अकेले व्यक्ति का भी चालान किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन शिकायतों के सामने आने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अकेले कार सवार या साइकिल सवार द्वारा मास्क न लगाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई निर्देश मंत्रालय का नहीं है।