हाईकोर्ट से मनीश सिसौदिया को नहीं मिली जमानत




Listen to this article

न्यूज 127.
कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीमए मनीष सिसौदिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

बात दें कि 14 मई को मामले की सुनवाई में आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मनीष सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने सिसौदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। इससे पहले एक मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *