न्यूज 127. मेरठ।
जाली नोटों की तस्करी से जुड़े एक मामले में अपर सत्र न्यायधीश की कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है। कोर्ट ने दोषी मेहरबान को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मेहरबान को 23 जून 2012 को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह कोर्ट से जमानत पर चल रहा था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने बताया कि एडीजे-12 की कोर्ट में सरकार बनाम मेहरबान नाम का केस विचाराधीन था, जिसमें 23 जून 2012 को एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पाकिस्तान से आने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से जाली मुद्रा की तस्करी कर रहा है।
जिसके बाद एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंचकर मेहरबान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके पास से लगभग एक लाख 80 हजार रुपये बरामद किए गए थे। बरामद किये गए नोटों की पड़ताल की गई तो ये बात सामने आई कि मेहरबान जाली नोटों के काम में लिप्त था। पूछताछ में सामने आया था कि मेहरबान पाकिस्तान की समझौता एक्सप्रेस के जरिए नकली करेंसी लेकर आया था। जिसे वह वेस्ट यूपी समेत अन्य राज्यों में सप्लाई करता था।




