नवीन चौहान
नए साल के जश्न में एनजीटी ने अड़ंगा लगा दिया है। एनजीटी के आदेशों का पालन कराने के लिए उत्तराखंड शासन ने ने पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाने के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। पटाखे जलाने की अनुमति केवल 35 मिनट की होगी।
नव वर्ष की खुशी में जहां सामूहिक पार्टियों पर रोक लगा दी गई हैं, अब नए आदेश के तहत पटाखे जलाने का भी समय नियत कर दिया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर के आदेश के अनुसार केवल 31 दिसंबर की रात को 11ः55 से मध्यरात्रि 12ः30 (35 मिनट) तक होगी। पटाखे भी ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि मुख्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग देहरादून के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार हरिद्वार में भी नियम लागू करने के आदेश पारित हुए हैं। उन्होंने बताया कि नववर्ष का स्वागत करने के लिए केवल ग्रीन क्रेकर्स का विक्रय किया जाएगा। जनपद हरिद्वार के नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखा जलाने की अवधि रात्रि 11ः55 से मध्यरात्रि 12ः30 (35 मिनट) तक होगी। जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं।
नए साल के जश्न में एनजीटी का अड़ंगा, 35 मिनट की दी अनुमति, पढ़िए खबर
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