नवीन चौहान
हुक्काबार में अवैध तरीके से शराब, स्मैक, ड्रग्स या किसी भी प्रकार की नशाखोरी कराई या सामान बेचा तो हुक्काबार संचालक पर बड़ी कार्रवाई होगी। इसी के साथ होटल, रेस्टोरेंट आदि में भी अवैध तरीके से नशाखोरी को बढ़ावा दिया तो इन पर कार्रवाई होगी। यह निर्देश डीआईजी रेंज नीरू गर्ग ने संबंधित जिलों के एसएसपी और एसपी को दिए हैं।
हुक्काबार, होटल, रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से नशाखोरी के प्रकरण सामने आते रहते हैं। अधिकांश हुक्काबारों में तो नशाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके प्रति डीआईजी गढ़वाल रेंज नीरू गर्ग ने समस्त एसएसपी और एसपी को जनपदों में संचालित हुक्काबार संचालकों द्वारा अपने हुक्काबार में अवैध रुप से मादक पदार्थों एवं शराब का सेवन कराने के सम्बन्ध में ऐसे संचालको के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया। डीआईजी द्वारा रेंज के समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने जनपदों में संचालित हुक्काबार संचालको द्वारा लाईसेंस की शर्तों के विपरीत हुक्काबार में अवैध रुप से मादक पदार्थों एवं शराब का सेवन कराए जाने के अतिरिक्त होटल एवं रेस्टोरेंट की आड़ में बिना लाईसेंस हुक्काबार मादक पदार्थो का सेवन होने की शिकायत पर पुलिस द्वारा पुलिस अधिनियम के तहत संचालक मालिकों के विरूद्ध सूक्ष्म कार्रवाई की जाती है। लाईसेंसी शर्तो का उल्लघंन करके अवैध रुप से संचालित होने वाले ऐसे हुक्काबार संचालकों एवं होटल रेस्टोरेंट मालिकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कड़ी कार्रवाई की जाए।