नवीन चौहान
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच ऐसे लोगों को घर जाने की अनुमति दे दी है जो लॉकडाउन के चलते अपने घर से दूर या बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं। हालांकि इसके लिए गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं, इन शर्तों को पूरा करने पर ही अनुमति मिलेगी। इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों आदि को वापस जाने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए इन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा।
जानिए क्या हैं शर्तें
सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और ऐसे व्यक्तियों को भेजने या प्राप्त करने के लिए मानक प्रोटोकॉल तय करेंगे। नोडल अधिकारी अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में फंसे हुए लोगों को पंजीकृत करेंगे। ऐसी स्थिति में जब कुछ लोगों का एक समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता हो तो इसकी अनुमति के लिए दोनों राज्यों को एक दूसरे से संपर्क करना होगा और सड़क मार्ग से परिवहन के लिए सामूहिक अनुमति देनी होगी। ये समूह बस द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। बसों को सैनेटाइज करना होगा। बस में बैठने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्रा करने वाले व्यक्ति की यात्रा से पहले स्क्रीनिंग होगी, यदि लक्षण नहीं दिखे तभी यात्रा की अनुमति मिलेगी, अपने गृह राज्य या स्थान पर पहुंचने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी यात्रा करने वाले व्यक्ति की जांच करेंगे और होम क्वारंटीन में रखेंगे।