राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त, सूरत की कोर्ट ने सुनायी थी दो साल की सजा




नवीन चौहान.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कल उन्हें सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था। राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है।

यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (म) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।



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