नवीन चौहान.
यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सपा नेता आजम खां को आज ही रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था।
कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। हालांकि आजम खां के वकीलों की ओर से दो जमानती अदालत में दाखिल कर दिए गए हैं। जमानत की प्रकिया शुरू हो गई है।
वहीं इस मामले को लेकर जब आजम खां से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत का फैसला मंजूर है। वो बोले मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और फिर भी दो पैरों पर चल रहा हूं, देखते हैं आगे क्या होगा।