नवीन चौहान
18 साल की आयु पूरी कर चुके हो या किसी वजह से मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं हो सका है। इसके अलावा नाम, पते में संसोधन कराना है तो निर्वाचन आयोग ने मौका दिया है। इसके लिए अपने नजदीकि मतदाता बूथ पर जाना होगा। आयोग ने चार सप्ताह तक का मौका दिया है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी पीबी बुडलाकोटी ने बताया कि चार कैंप लगाए जाएंगे। कैंप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक लगेंगे। पोलिंग बूथ पर बीएलओ बैठेंगे।
पहला कैंप — 22 नवंबर को दिन रविवार
दूसरा कैंप — 28 नवंबर को दिन शनिवार
तीसरा कैंप — 05 दिसंबर को दिन शनिवार
चौथा कैंप — 13 दिसंबर को दिन रविवार
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नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए ये कागजात साथ लेकर जाएं।
— दो रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
— राशन कार्ड की फ़ोटो कॉपी।या
— आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी। या
— जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की फ़ोटो कॉपी।
— 18 वर्ष की होनी चाहिए)
— घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फ़ोटो कॉपी।