News 127, हरिद्वार।
15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी हिमांशु कामले को 20 वर्ष कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 15 सितंबर 2022 को नगर कोतवाली क्षेत्र में किराए पर रहने वाली एक 15 वर्षीय पीड़ित लड़की की तबियत खराब हुई थी। पीड़ित लड़की के परिजन उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे। जहां अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पीड़ित लड़की छह सप्ताह की गर्भवती पाई गई थी। परिजनों के पूछने पर पीड़ित लड़की ने बताया था कि आरोपी हिमांशु कामले उसके साथ छेड़खानी करता था और एक दिन उसे घर पर अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। यही नहीं, आरोपी युवक ने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अगले दिन पीड़ित लड़की के बड़े भाई शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी हिमांशु कामले पुत्र रणजीत सिंह कामले निवासी सरस्वती विहार ट्रांसपोर्ट नगर थाना टीपी जनपद मेरठ यूपी के विरुद्ध संबधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा था। केस की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी हिमांशु कामले के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 11 गवाह व बचाव पक्ष की ओर से एक पेश किए गए।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विचारण कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़की को आर्थिक, सामाजिक,मानसिक आघात व कष्ट के पहलुओं को देखते हुए पांच लाख रूपये मुआवजा राशि इस आदेश के एक माह की अवधि में प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं।




