नवीन चौहान.
अभियोजन अधिकारी अरूण गौड ने बताया कि थाना कोतवाली गंगनहर में वर्ष 2015 में दर्ज एक मुकदमे में न्यायालय विशेष न्यायाधीश गिरोबंद अधिनियम/प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार ने गणेशपुर कोतवाली गंगनहर रूड़की निवासी वैभव पुत्र नरेंद्र और शुभम पुत्र वीर सिंह निवासी बहादरपुर सैनी थाना बहादराबाद को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दो दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसके अलावा दोनों को पांच पांच हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया है। अर्थ दण्ड न देने पर दोनों को एक एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगा जाएगा।