काजल राजपूत
सुप्रीम कोर्ट लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉंन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसी के साथ कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को सूचना के अधिकार का उल्लघंन भी माना है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनैतिक पार्टियों को चुनाव में मिलने वाले फंड के बारे में जानने का अधिकार है। जिससे जनता को पता चल सके कि किस राजनैतिक पार्टी को कितना चंदा मिला है।