जोगेंद्र मावी
हरकी पैड़ी से डामकोठी तक गंगा के चेनल एस्केप का शासनादेश शासन ने निरस्त कर दिया है। अब गंगा के किनारे निर्माण कार्यों पर एनजीटी के आदेश लागू हो गए हैं। गंगा के किनारे 200 मीटर तक निर्माण नहीं किए जा सकेंगे। इससे गंगा सभा, अखाड़ा परिषद, पुरोहित महासभा समेत गंगा प्रेमियों ने खुशी जताई है।
उत्तराखंड शासन के सचिव शैलेश बगौली ने गंगा के चैनल एस्केप के शासनादेश के विलोपित होने की सूचना जारी करते हुए उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, एचआरडीए के उपाध्यक्ष, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को आदेश की प्रति भेज दी है। उन्होंने एनजीटी के नियमों के पालन का आदेश जारी कराने को भी निर्देशित किया है। ऐसे में निर्माण कर रहे बिल्डरों एवं होटल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, उज्जवल पंडित, कन्हैया खेवड़िया ने राज्य सरकार का आभार जताया है।