खुदकुशी के लिए कांस्टेबल को उकसाने की दोषी पत्नी को कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा




नवीन चौहान.
कांस्टेबल को खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए कोर्ट ने पत्नी को दोषी पाया है। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी पत्नी को छह साल की सजा सुनायी है। अदालत ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।

एडीजे कोर्ट-18 के जज राकेश कुमार सप्तम ने कांस्टेबल पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की दोषी पत्नी को छह साल कारावास की सजा सुुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कौशिक के मुताबिक आगरा के अछनेेरा थाना क्षेत्र के कखवारी निवासी कुमर सिंह ने कविनगर थाने में दिसंबर 2011 को पुत्रवधु और उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पत्नी का था किसी ओर से प्रेम प्रसंग
रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया गया था कि उनका बेटा वेदप्रकाश कविनगर थाने में कांस्टेबल था। वह शास्त्रीनगर पुलिस चौकी में तैनात था। आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी पुष्पा देवी का सोनू उर्फ सुधांशु के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका प्रेमी सोनू काफी दिनों से वेदप्रकाश के घर में ही रह रहा था। इस मामले को लेकर वेद प्रकाश और पत्नी पुष्पा से कहासुनी भी होती थी। कांस्टेबल घर में सोनू के रहने का विरोध भी करता था, लेकिन पत्नी उसे बाहर नहीं जाने देती थी।

परेशान होकर लगा ली थी फांसी
इस बात के परेशान होकर वेद प्रकाश ने तीन दिसंबर 2011 की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कुमर सिंह ने बेटे की मौत का कारण पुत्रवधु के संबंधों को माना था। उन्होंने वेदप्रकाश को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए पुष्पा देवी और सोनू के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने जांच में सोनू का नाम चार्जशीट से निकाल दिया था। पुष्पा देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

आठ गवाह किये गए पेश
इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान 8 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अभियुक्त पुष्पा को कांस्टेबल पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया। बृहस्पतिवार को अदालत ने सजा सुनाई।



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