गुण्डा एक्ट में जिला बदर को किया प्रदेश से बाहर




नवीन चौहान.
गुण्डा एक्ट में जिला बदर किये गए अभियु्क्त को सिड़कुल पुलिस ने पुरकाजी बॉर्डर से बाहर का रास्ता दिखाते हुए यूपी में छोड़ दिया। आरोपी के खिलाफ जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा दो महीने तक जिला बदर रहने के आदेश जारी किये गए थे लेकिन वह आदेश के बावजूद जिले में ही रह रहा था।

थाना सिड़कुल पुलिस के मुताबिक दिनांक 21.09.2023 को जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेश के अनुपालन मे थाना सिड़कुल पुलिस द्वारा अभियुक्त अक्षय पुत्र लालू निवासी सम्राट मार्केट के पास रावली महदूद थाना सिडकुल हरिद्वार सम्बन्धित वाद संख्या 117/2022, मु0अ0सं0 43/22 धारा ¾ गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम को 02 माह के लिये जिला बदर की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अक्षय उपरोक्त को थाना पुरकाजी बार्डर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश छोड़ा गया व चेतावनी दी गई कि निर्धारित अवधि में जनपद के भीतर प्रवेश न करे। निर्धारित 02 माह के भीतर जनपद के भीतर दिखने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।



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