नवीन चौहान
उत्तराखंड में सोमवार से शराब की दुकानें खोलने के लिए आबकारी विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी पाबंद क्षेत्रों में शराब और बीयर की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जो दुकानें खोली जाएंगी वहां भी नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। इस दौरान सेल्समैन ग्लव्स पहनेंगे। दुकानों के बाहर खरीदारों के बीच छह फीट की दूरी रखनी अनिवार्य होगी। पांच से अधिक ग्राहक दुकान पर खड़े नहीं होंगे, यदि पांच से अधिक लोग रहते हैं तो दूरी कम से कम 10 फीट करनी होगी। दुकानों पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी आवश्यक है।
दुकान के बाहर भी सैनिटाइजर रखना जरूरी है। सेल्समैन भी अपने आपको समय समय पर सैनेटाइज करता रहेगा। इसी तरह की व्यवस्था शराब के गोदामों पर भी की जानी है। वहां भी मजदूरों और वाहन चालकों के लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। मजदूरों के बीच दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा।