दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा




नवीन चौहान
किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या करने के आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोषी पर एक लाख्स पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने तमाम साक्ष्यों का अवलोकन करने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 18 जुलाई 2015 की रात को करीब 9:30 बजे रोडी बेलवाला मैदान में स्थित झुग्गी झोपड़ी में एक किशोरी में मृत अवस्था में मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी की शिनाख्त कराई। आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपी मुकेश पीड़िता को अपने साथ एक झोपड़ी में ले गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपी मुकेश पुत्र शि​वर मल निवासी हद रामपुरा जिला जयपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। संबंधित मुकदमें में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी मुकेश को 14 वर्षीय बालिका तो नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने का दोषी पाया। न्यायालय ने मुकेश को आजीवन कारावास तथा 105000 जुर्माने की सजा सुनाई।



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