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कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी को सात साल की सजा सुनाई गई है। विधायक के अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी व साथी शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटे वाला को भी एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सात साल की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
जानकारी के मुताबिक जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था। मामले में इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला को 3 जून को कोर्ट ने आगजनी, नुकसान पहुंचाने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषसिद्ध किया था।