मेरठ का चर्चित सौरभ हत्याकांड: पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित




Listen to this article

न्यूज 127, मेरठ (जोजो)।
मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया, जबकि सजा के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षा कारणों के चलते जिला कारागार में बंद दोनों अभियुक्तों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई।

क्या था पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इंद्रानगर निवासी सौरभ लंदन में नौकरी करता था और 24 फरवरी 2025 को मेरठ लौटा था। सौरभ की वापसी मुस्कान और साहिल के अवैध संबंधों में बाधा बन रही थी, जिसके चलते दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची। 3 मार्च 2025 की रात सौरभ के खाने में नशीली दवा मिलाकर उसे बेसुध किया गया, जिसके बाद दोनों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी।

शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट से किया था सील
हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें पॉलीथीन में लपेटकर अनाज वाले बड़े नीले प्लास्टिक ड्रम में रख दिया। इसके बाद ऊपर से सीमेंट, बालू और डस्ट का घोल डालकर ड्रम को पूरी तरह सील कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शिमला-मनाली चले गए थे।

फॉरेंसिक साक्ष्यों ने खोली पोल
सौरभ के भाई की तहरीर पर 18 मार्च 2025 को मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने घर से नीले ड्रम में जमा हुआ शव बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक रक्तस्राव और शॉक से मौत की पुष्टि हुई थी। अदालत में बचाव पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी न होने की बात कही, लेकिन फॉरेंसिक, चिकित्सकीय और पुलिस की पुख्ता विवेचना के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।