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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के द्वारा आदेशों के क्रम में गठित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, हरिद्वार द्वारा कराये गये रू 1 करोड़ 75 लाख के मुकदमे का अपनी ठोस पैरवी से पीड़ित को न्याय दिलाया।
विधित हो कि वर्ष 2019 में जिला उभोक्ता फोरम, हरिद्वार के एक फर्जी चैक के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा उभोक्ता फोरम, हरिद्वार के खाते से रू 1,75,00000 का गबन कर लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में जिला उभोक्ता फोरम, हरिद्वार के तत्कालीन अध्यक्ष, कंवर सैन द्वारा दिनांक 06.11.2019 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सिडकुल में पंजीकृत कराई गई थी। जिसके उपरान्त थाना सिडकुल द्वारा शहजाद मलिक, मोनू सोनी, मर्धीनी मोनू, ज्योति शाह के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेशित किया गया था।
दौरान विचाराण अभियोजन द्वारा 08 गवाह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा गठित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के अधिकारियों को अभियुक्त मोनू सोनी की पैरवी करने का निर्देश मिला जिसके उपरान्त अधिवक्ताओं द्वारा रिसर्च कर पैसा गबन होने के कुछ दिनों बाद ही जिला उपभोक्ता फोरम, हरिद्वार के खाते में पैसा वापस आया जिसकी कोई विवेचना विवेचक द्वारा नहीं की गई तथा बैंक द्वारा स्केन चैक के माध्यम से बैंक द्वारा किन कारणों से इतना बडा अमाउन्ट रिलीज कर दिया गया। इसकी भी कोई विवेचना नहीं की गई।
तत्कालीन अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, हरिद्वार के द्वारा विलम्ब से किन कारणों दर्ज कराई गई इसका भी कोई कारण अभियोजन पक्ष बताने मे असमर्थ रहा है। इन सभी तथ्यों के आधार पर न्यायालय में यह पाया गया कि जिन व्यक्तियों द्वारा अभियोजन द्वारा आरोप लगाये गए थे, वह निर्दोष है। तथा उन्हें दोष मुक्त किया जाना ही उचित होगा।
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के अधिकारियों सुधीर त्यागी, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, अरविन्द कुमार श्रीवास्तव डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, रमन सैनी डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, रजिया अख्तर लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, आदिल अली लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, को निर्णय की प्रति भेंट कर बताया कि यह एक महत्वपूर्ण मुकदमा दिया गया था, जो हम लोगों ने अपने मुवक्किल मोनू सोनी को दोषमुक्त करा दिया है इसके उपरान्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम को हार्दिक बधाई दी गई।