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प्रदेश में अब अगले छह महीने तक सरकारी विभागों में धरना प्रदर्शन और हड़ताल नहीं की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में इस पर अनिवार्य रूप से पाबंदी लगा दी है।
यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ी किसी भी सेवा, सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व से जुड़ी सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी आगामी छह महीने तक किसी भी तरह से हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लोकहित में लिया गया है। बतादें हाल ही में कुछ विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी की थी, लेकिन इस आदेश के बाद उनके आंदोलन की तैयारियों को धक्का लगा है।