पत्नी के हत्यारे दहेजलोभी पति को 10 साल कैद की सजा




नवीन चौहान.
हरिद्वार। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। जबकि सुसर, जेठ व जेठानी को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया है।

शासकीय अधिवक्ता राजकुमार राणा ने बताया कि सुभाष नगर ज्वालापुर निवासी गोपीचंद की पुत्री पूजा का विवाह फरवरी 2020 में सनी पुत्र राजेंद्र निवासी जमालपुर कलां कनखल के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पूजा को उसका पति सनी, ससुर राजेंद्र, जेठ राजकुमार व जेठानी ममता दहेज के लिए प्रताडित करने लगे थे। जिसकी वजह से शादी के चार माह बाद ही पूजा अपने मायके आकर रहने लगी थी। उसका कहना था कि उसके ससुराल वाले खराब सामान देना कहकर परेशान करते हैं तथा मोटरसाइकिल के लिए एक लाख रुपए की मांग कर रहे हैं।

कुछ दिन बाद वादी गोपीचंद ने समझाकर पूजा को उसकी ससुराल भेज दिया था। उसके बाद 23 दिसंबर 2020 को पूजा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में मृतका के पिता गोपीचंद ने कनखल थाने में पूजा के पति सनी, ससुर जेठ व जेठानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमें में वादी पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मृतका के पति सनी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। जबकि सुसर, जेठ व जेठानी को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया है।



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