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उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में वर्ष 2020 में 30 दिसम्बर को हुए बहुचर्चित ब्यूटीशियन नरगिस हत्याकांड में फैसला आ गया है। न्यायालय ये गवाहों और सबूतों के आधार पर क़ातिल प्रेमी ऑटो चालक जावेद को उम्र कैद क़ी सजा सुनाई है।
कोर्ट में मृतका के दस साल के बेटे ने गवाही दी जिसके बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 5 बच्चों की मां नर्गिस का पति दिल्ली में बिजनेस करता था, नरगिस शौहर के होते हुए जावेद से इश्क करती थी, मगर तीसरे प्रेमी सोनू से शादी करना चाहती थी। इस बात का पता चलने पर जावेद ने नरगिस के बच्चों के सामने ही गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी।
ऑपरेशन कन्विक्शन“ अभियान के क्रम में थाना ब्रहमपुरी पुलिस व मॉनिटरिंग सैल द्वारा विचाराधीन हत्या के अभियोग में प्रभावी पैरवी करने पर मा0 न्यायालय द्वारा हत्यारोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित। बतादें दिनांक 30.12.2020 को वादी आमिश पुत्र स्व0 मुस्ताक अहमद नि0 म0नं0 139 गुलजारे इब्राहिम थाना ब्रहमपुरी मेरठ की बहन नर्गिस की चाकू से गला काटकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना ब्रहमपुरी पर मु0अ0सं0 811/2020 धारा 302 भादवि व मु0अ0सं0 812/2020 धारा 4/25 आयुध अधि0 बनाम अभियुक्त जावेद पुत्र जीजूद्दीन नि0 पडियान थाना कोतवाली मेरठ पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सुभाष अत्री द्वारा सम्पादित की गयी।
विवेचना में गुणदोष के आधार पर साक्ष्य संकलन कर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 55/2021 दिनांक 25.02.2021 व 41/2021 दिनांक 09.02.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध/नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में क्षेत्राधिकारी ब्रहमपुरी प्रमोद कुमार सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक ब्रहमपुरी राजीव कुमार एवं आरक्षी पैरोकार का0 1462 दिलशाद व कोर्ट मौहिर्रर है0का0 1506 रविन्द्र कुमार के द्वारा मा0 न्यायालय में अभियोग की लगातर सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को मा0 न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 30.08.2024 को माननीय न्यायालय स्पे0 न्याया0/न्यायधीश भ्र0नि0 अधि0 कोर्ट सं0 2 मेरठ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त जावेद पुत्र जीजूद्दीन नि0 पडियान थाना कोतवाली मेरठ को धारा 302 भादवि में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दोष सिद्ध करते हुए 02 वर्ष कारावास व 5000/- रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।