योगेश शर्मा.
गुण्डा अधिनियम में तडीपार अभियुक्त जनपद सीमा में घूमता मिला तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अभियुक्त के खिलाफ गुंडा अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।
थाना बहादराबाद क्षेत्र से दिनांक हरिद्वार 15.09.2022 को माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र ध्यान सिहं उर्फ धन्नू नि0 ग्राम बहादराबाद थाना बहादराबाद, हरिद्वार को जनपद सीमा से 2 माह के लिये जिला बदर किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 21.09.2022 को अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर किया गया था।
पुलिस के मुताबिक जिला बदर की कार्यवाही के बाद भी अभियुक्त सोनू द्वारा थाना क्षेत्र में विचरण करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना की तस्दीक करने पर दिनांक 25.10.2022 को मुखबिर की सूचना पर सोनू उपरोक्त को पृथ्वीराज चौहान कालेज रोहालकी के आगे खण्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त सोनू उपरोक्त को अभियोग पंजीकृत कर जुर्म धारा 10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम से अवगत कराते हुये समय़ 11.55 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। अभि0 को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अभि0 के विरुद्व वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा गैरजमानती वारन्ट भी जारी किया गया है।