संजीव शर्मा
पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एलएलएम की छात्रा अपने बयान से मुकर गई है। छात्रा के बयान से मुकरने के बाद उसे पक्षद्रोही करार दिया गया है। अभियोजन की ओर से अब छात्रा के खिलाफ धारा 340 के तहत केस दर्ज कर मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। अभियोजन की इस अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने दर्ज करने और इसकी प्रति पीड़िता व अभियुक्त को देने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने इस मामले में अभियोजन की अर्जी पर छात्रा को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। आरोप है कि पूर्व में छात्रा ने दर्ज करायी गई रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए अपने बयान में घटना को सही बताया था लेकिन बीती नौ अक्तूबर को कोर्ट में इस मामले की गवाही में उसने अपना बयान जानबूझकर बदल दिया है। आरोप है कि वादी ने अभियुक्त के साथ समझौता कर लिया है।