यदि किसी यात्री या स्टाफ में संक्रमित हो जाता है तो सभी को अनिवार्य रूप से करानी पड़ेगी जांच
नवीन चौहान
हरिद्वार। कोरोना के बढ़ते सक्रमण के चलते हुए अब सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस आदि के स्टाफ को भी प्रत्येक महीने में कोविड की जांच कराना अनिवार्य होगा। हालांकि पहले कंपनियों के स्टाफ की ही जांच कराई जा रही थी। लेकिन अब नए आदेश के तहत यात्रियों को ठहराने वाले संस्थानों के लिए नियम लागू किया है।
कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक महीने कोरोना की जांच कराने के आदेश दिए, लेकिन अब दूसरे आदेश के अनुसार जहां पर आवागमन हो रहा है, उनके स्टाफ की भी कोरोना जांच अनिवार्य कर दी हैं। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस के स्टाफ को अनिवार्य रूप से जांच करानी होगी। होटल में ठहराने वाले यात्री की थर्मिल स्क्रीनिंग करने या बीमारी की स्थिति में हेल्प लाइन पर सूचना करनी होगी। यदि होटल प्रबंधन की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।