नवीन चौहान
हरिद्वार। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर ने नामंजूर कर दी है। आरोपी ईंट भटटे का मालिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के बाद जमानत याचिका खारिज की गई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि जनवरी माह में कोतवाली मंगलौर क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। पीड़ित लड़की अपने घरवालों के साथ आरोपी के ईंट भट्ठे पर काम करती थी। आरोप है कि आरोपी भट्टे पर पीड़ित बालिका को अकेला पाकर उसे परेशान करता था तथा दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया था। पीड़ित बालिका के बताने पर घरवालों ने आरोपी इमरान पुत्र अयूब निवासी ग्राम शिकारपुर भौरा कलां जिला मुजफ्फरनगर उप्र के खिलाफ पुलिस में दुष्कर्म करने का प्रयास व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था।
आरोपी कोतवाली मंगलौर क्षेत्र में ईंट भट्ठे का कारोबार करता है। मामलें में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के बाद आरोपी इमरान की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है।