बिना मास्क के गाड़ी में बैठे अकेले व्यक्ति का नहीं काट सकेंगे चालान





नवीन चौहान
कोविड—19 या आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार में बैठे अकेले व्यक्ति का चालान नहीं काटा जा सकेगा। साथ ही इस प्रकार का कोई आदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नहीं किया गया है। हालांकि कोविड से बचने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है।
दिल्ली के निवासी एक व्यक्ति का 500 रुपये का चालान कर दिया था। व्यक्ति गाड़ी में अकेला था और स्वयं ही ड्राइविंग कर रहे थे। चालान को नियम विरुद्ध बताते हुए मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई। याचिकाकर्ता सौरभ शर्मा ने तर्क दिया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देश केवल यह बताते हैं कि मास्क को सार्वजनिक स्थान या कार्यस्थल पर पहना जाना चाहिए। इस मामले में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जानकारी दी कि किसी वाहन में अकेले यात्रा करते समय लोगों को मास्क पहनने का कोई निर्देश जारी नहीं किया है।



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