सोनी चौहान
प्याज के बढते मूल्यों पर नियंत्रण रखने और बाजार मे प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए कार्यवाही करने के आदेश दिये है।
जिलाधिकारी बसंल ने कहा कि प्याज आम आदमी, गरीब आदमी की जरूरत है ऐसे दौर मे जब प्याज की आपूर्ति कम हो रही हैै। ऐसे में प्याज का अनावश्यक भण्डारण गैरकानूनी माना जायेंगा। उन्होंने प्याज का कारोबार करने वाले आढतियों को सख्त हिदायत दी कि बाहर से प्याज ही आवक होते ही तुरन्त उसको खुदरा बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करायें। अनावश्यक आपूर्ति एवं वितरण मे अवरोध करने वाले लोगों के विरूद्ध प्रशासन सख्ती से पेश आयेंगा और अधिक मूल्य वसूलने वालो के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेंगी।
जिलाधिकारी बंसल ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्याज के थोक व्यापारियों के लिए 500 कुन्तल एवं खुदरा व्यापारियों के लिए 100 कुन्तल की स्टाॅक सीमा निर्धारित की गयी है। उन्होने कहा इससे अधिक स्टाॅक पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेंगी।
जिस पर सिटी मजिस्टेट प्रत्यूष सिंह ने मण्डी ने थोक व्यापारियों के गोदामोें का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान सचिव मण्डी विश्वविजय देव सिंह, पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल एवं गिरीश जोशी मौजूद थे।