नाबालिक के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार




योगेश शर्मा.
नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को प्रेमनगर बस अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के मुताबिक दिनांक 31 अगस्त 2022 को कोतवाली ऋषिकेश में वादी के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई 30 अगस्त की रात मेरी पुत्री उम्र 17 वर्ष बिना बताए घर से कहीं चली गई है। मेरे द्वारा अपनी पुत्री को अपने परिचितों व रिश्तेदारों के यहां पर काफी तलाश किया गया परंतु मेरी पुत्री का कुछ पता नहीं चला है। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या-510/2022 धारा-363 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

उच्च अधिकारी गणो को सूचना प्रदान कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा नाबालिग की तलाश हेतु टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा नाबालिक की सकुशल बरामदगी हेतु नाबालिक के घर के आस-पास से जाने वाले मार्गो पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करते हुए, नाबालिक के परिजनों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए, सर्विलांस की सहायता लेकर तथा मुखबिर तंत्र के माध्यम से नाबालिक की तलाश शुरू की गई।

उपरोक्त किए गए कार्यों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ज्ञात हुआ कि नाबालिक उपरोक्त को पिंटू नाम का युवक बहला-फुसलाकर साथ ले गया है। जिसके पश्चात नाबालिक की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम के द्वारा लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी गई तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। दिनांक 13 नवंबर 2022 को मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर अभियुक्त पिंटू को प्रेम नगर बस अड्डे के पास देहरादून से गिरफ्तार किया गया तथा नाबालिक को सकुशल बरामद किया गया।

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि 31 अगस्त को उक्त लड़की को मैं रात के समय मोटरसाइकिल पर बैठाकर ऋषिकेश से शादी करने के लिए बहला-फुसलाकर भगा कर लाया था क्योंकि इसके परिवार वाले इसके नाबालिक होने के कारण शादी के लिए तैयार नहीं थे भगाने के बाद लड़की को मैंने विकासनगर में एक कमरा किराए पर लेकर रखा हुआ था। मैं इसे लेकर घर लेबर कॉलोनी मेरे मां-बाप से मिलाने के लिए जा रहा था। दौरानी विवेचना नाबालिग से पूछताछ के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा नाबालिक के साथ बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना प्रकाश में आया है अतः अभियोग उपरोक्त में धारा-376 366A आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई है।



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