कैबिनेट मंत्री बोले कि सैटेलाइट के जरिये पूरे विश्व में जाएगा कुंभ का संदेश, देखें वीडियो





नवीन चौहान
कुंभ का भव्य आयोजन होगा या नहीं, इसको लेकर भ्रम की स्थिति हैं। लेकिन कुंभ की भव्यता और दिव्यता के दर्शन सैटेलाइट के माध्यम से पूरा विश्व करेगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के संकेतों की माने तो कुंभ—2021 दिव्यता और भव्यता से नहीं होगा। केवल सांकेतिक तौर पर होगा। हालांकि अब हाईकोर्ट नैनीताल ने हरिद्वार कुंभ—2021 के इंतजामों को पूछ लिया है। राज्य सरकार को दो दिसंबर तक पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करनी है।
कुंभ—2021 पर्व के आयोजन पर संशय का बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए 30 नवंबर—2020 को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर ग्रहण लग गया। जबकि कुंभ जैसे आयोजन में जहां करोड़ों लोगों का समागम होता है, ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ से कोविड—19 के नियमों का पालन कराना मुश्किल भरा काम है। भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं से शारीरिक दूरी का पालन कराना संभव नहीं है। इन हालातों को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से पशोपेश में है कि कुंभ महापर्व को दिव्यता और भव्यता से संपन्न कराना है। क्योंकि कुंभ को धार्मिक गतिविधियों के बीच संपन्न कराना होता है। कुंभ में आस्था का भी ध्यान रखना है। अब सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जो संकेत दिए है उससे भी लगने लगा है कि कुंभ—2021 सांकेतिक तौर पर होगा। श्रद्धालुओं के आने पर रोक होगी।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की माने तो कुंभ के दर्शन सैटेलाइट से कराएंगे। हरिद्वार पहुंचने पर उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार नवीन चौहान से विशेष बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना की भयावता से कुंभ बड़े विशाल भव्यता से नहीं हो सकता। कुंभ का स्वरूप तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तय करेंगे। उसके अनुरूप काम होगा। आज सैटेलाइट का माध्यम है। सैटेलाइट के जरिये पूरे विश्व में कुंभ—2021 का लाइव प्रसारण करेंगे। हमारे ऋषि मुनियों के संदेश पूरे विश्व में सैटेलाइट के जरिये पहुंचाए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने भी व्यवस्था के बारे में सरकार की तलब
हरिद्वार निवासी सचिन डबराल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार से कुंभ—2021 में कोरोना से बचाने के इंतजामों के बारे में रिपोर्ट तलब की है। पूछा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा भीड़ नियंत्रण सहित मेला व्यवस्थाओं के लिए क्या प्लान बनाया गया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अतिरिक्त क्या किया जा सकता है। कोर्ट ने इसकी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से दो दिसंबर तक कोर्ट को बताने के आदेश दिए है।



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