मेरठ।
जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा ने जनपद में अगामी 29 फरवरी 2024 तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह/दिनों में नववर्ष, गुरू गोविन्द सिंह जयंती, मौ0 हजरत अली का जन्म दिवस, मकर सक्रांति, लोहडी, गणतंत्र दिवस आदि पर्व के अतिरिक्त विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 दिनांक 01 जनवरी 2024 से दिनांक 29 फरवरी 2024 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक जनपद के सभी 32 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी।