हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने बच्चों को बताये क़ानूनी गुण




सोनी चौहान
भारतीय जागरूकता समिति ने 22 जनवरी 2020 को चमनलाल डिग्री कॉलेज लंडोरा मंगलौर हरिद्वार में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीओ मंगलौर दिवेंदर सिंह रावत, सीपीयू सब इंस्पेक्टर मनोहर सिंह, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी, अंजलि महेश्वरी सदस्य पेरमानेट लोक अदालत, विजेंद्र पालीवाल, संदीप खन्ना आदि उपस्तित रहे।
संदीप खन्ना ने बताया कि समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजेंद्र पालीवाल ने समिति की तरफ से सबको धन्यवाद किया है। कार्यक्रम का शुभारम्भ हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने किया और बच्चो को अपराध के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चो को बताया की समय रहते अगर जानकारी हो जाये तो समाज में अपराध का अनुपात कम तो जायेगा।
शिविर मे कॉलेज के छात्र छात्रों ने भाग लिया। शिविर मे ललित मिगलानी ने छात्र -छात्रों के साथ कई कानून पहलूओं की जानकारिया साझा की। उन्होंने बताया छात्रों को शिक्षा का अधिकार कानून देता है। कानून छात्र छात्रों को आमजन को होने वाली आम समस्या का भी समाधान भी कानून में मिलता है। कानून आपकी सुरक्षा के लिए बना है। लकिन वही आपको अपनी जिमेदारियो का भी पालन करना चाहिये। बाल अपराध, बाल विवाह आदि कानून की नजर में अपराध है। कोई भी बच्चा बाल अवस्था में अपराध करता है तो उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में चलता है। अपराधी मानने पर बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। उन्होंने आगे बताया अगर कोई बच्चा लावारिस हाताल में पाया जाता है जिसके पास न तो रहने के लिए घर है और न खाने के लिए खाना तो उसकी खबर निकट के पुलिस थाने में करनी चाहिए। पुलिस तुरंत उस बच्चे की मदद करने के लिए उसको बाल संरक्षण कमेटी के समक्ष उपस्थित करेगी। फिर उस बच्चे के आवश्यकता के अनुसार उसको मदद मोहिया कराई जाएगी। अगर कोई बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ पाया जाता है। तो उसकी शिकायत 1098 पर की जा सकती है। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति अपने स्कूल के आस पास नशे का व्यपार करता हुआ देखता है या उसका इस्तेमाल अपने आस पास देखता है। तो उसकी शिकायत पुलिस को कर पुलिस की मदद कर सकते है। शिकायत होने पर आपकी पहचान गुप्त राखी जाती है और शिकायत पर तुरंत कार्यवाही होगी।


सीओ मंगलौर दिवेंदर सिंह रावत ने छात्र छात्रों को कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया की कानून के बारे में जानना आज के युग में जरुरी है। आज अगर व्यक्ति कानून के बारे में जानकारी ले ले और लोगो को भी कानून के बारे में जानकारी दे। तो समाज में अपराध में कमी आ जाएगी।
सीपीयू सब इंस्पेक्टर मनोहर सिंह ने छात्राओ को ट्राफिक ने मोटर वेहिकल एक्ट 1988 का संशोधन बिल 2019 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होने बताया कि यह बिल 1 सितम्बर 2019 से लागू हो गया है। जिसके तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चो द्वारा वाहन चलने पर 25000/- जुर्माना और वाहन स्वामी को तीन माह की सजा होगी। साथ ही एक बार नाबालिग उम्र में दोषी होने पर उस बच्चे का लाइसेंस 25वर्ष के बाद ही बन पायेगा। उन्होंने बच्चो को यातायात के नियमो की जानकारी दी। सीपीयू इंस्पेक्टर ने आपके अधिकारों के बारे मे बताया
मूल दस्तावेज दिखने के लिए समय दिया जाता है।
सीपीयू सब इंस्पेक्टर के साथ सब इंस्पेक्टर मुकेश और जाहुल हसन समिति के मार्गदर्शक विजेंद्र पालीवाल ने छात्र छात्रों को बताया की आज के समय में लोगो पर आरोप न लगा कर अपनी जिमेदारी को समझना चाहिये ताकि लोगो को परेशानी कम हो और समाज को सुरक्षित रखने का प्रयास करे ताकि समाज सुरक्षित को रख सके।


अंजलि महेश्वरी ने परमानेंट लोकअदालत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और छात्र छात्रों को सभी नियमो का पालन कर भविष्य में सफल होने के लिए प्रोसाहित किया उन्होंने कहा समाज मे सफल होने के लिए हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिये
शिविर मे कॉलेज के बच्चो ने बहुत ही सक्रिय भागीदारी की छात्र छात्रों में हर्ष सुमराव, अमिता सिंह, राहुल तिरुवा, फलक और दिव्या चौहान ने शिविर की काफी सरहना की और बताया की आज के शिविर में हमें कई नयी जानकारी मिली जो हमारे लिए काफी जरुरी है।
कॉलेज के प्रिंसिपल सुशिल उपाध्य ने समिति के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये। भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदैव तैयार है।
शिविर मे समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी, नितिन गौतम, सचिव विजेंद्र पालीवाल, अश्वनी महेश्वरी, समीर शर्मा ,शिवानी गौड़, विनायक गौड़, मोहित चौधरी, सिद्धार्थ परधन, सीमा कौशिक अमित चौधरी कॉलेज के स्टाफ मे डॉ किरण शर्मा, डॉ अपर्णा शर्मा, डॉ नवीन त्यागी, डॉ निशु कुमार. डॉ विधि डॉ मीरा, डॉ नीतू, डॉ दीपिका, डॉ अनीता आदि उपस्थित रहे।



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