काशीपुर पुलिस ने चोरी की इनोवा कार के साथ 2 किये गिरफ्तार




विजय सक्सेना.
इनोवा कार को लेकर फरार हुए ड्राइवर और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कार की मा​लकिन ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। घटना में पुलिस की त्वरित कार्यवाही की आमजन द्वारा सराहना की गई तथा गणमान्य लोगों द्वारा पुलिस टीम को सम्मानित किया गया।

पुलिस के मुताबिक दिनांक 18.02.2023 को आभा अरोरा पत्नी मनोज अरोरा निवासी मौ० कटरामालियान थाना काशीपुर कि तहरीरी सूचना दी कि उसकी गाड़ी इनोवा जिसका रजि0 नम्बर यूर्क-18- एल-4175 जो प्रिया मॉल पार्किंग में खड़ी रहती है का ड्राईवर अमित निवासी प्रतापपुर थाना काशीपुर, जो गाड़ी इनोवा उपरोक्त को बिना बतायें ले गया कि तहरीरी सूचना पर एफआईआर नम्बर 101/2023 धारा 406 भादवि का अभियोग बनाम अमित कुमार पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी काशीपुर के निर्देश पर विवेचक धीरेन्द्र सिंह परिहार व चौकी प्रमारी बासफोड़ान उ०नि० अशोक काण्डपाल के नेतृत्व में तत्काल इनोवा गाड़ी की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा पतारसी सुरागरसी करते हुये इनोवा गाड़ी की बरामदगी हेतु सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुये अन्य जानकारियाँ जुटाई गयी।

जांच के दौरान 20.02.2023 को मुखविर की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा नये केला पुल पर दौराने चैकिंग बैलजुड़ी की तरफ से मुखबिर द्वारा बतायी गई इनोवा गाड़ी के आने पर वाहन को रोकने का इशारा का इशारा किया तो चालक द्वारा एकदम जोर से ब्रेक लगाकर वाहन रोककर वाहन चालक व उसके बगल में बैठे व्यक्ति द्वारा वाहन से भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों को भागने का मौका दिये बिना आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर मय इनोवा कार के पकड़ लिया।

वाहन के इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर का मौके पर ई-चालान मशीन से चैक करने पर उक्त वाहन का रजि0 नम्बर यूके-18 -एल-4175 होना पाया गया जिस सम्बन्ध में कोतवाली काशीपुर में मु०एफआईआर नम्बर 101 / 2023 धारा 406 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। चालक अमित कुमार वादिनी आभा अरोरा के वहाँ विगत 07-08 वर्षों से चालक था अभियुक्त अमित कुमार के द्वारा अपने साथी मनीष कुमार के साथ मिलकर आभा अरोरा की इनोवा कार को षडयंत के तहत बिना बतायें प्रिया मॉल पार्किंग से ले गया तथा अपने साथी के साथ मिलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर अन्यत्र कहीं बेचने की फिराक में था। अभियोग में धारा 411/420/467/468/ 471 / 120बी भादवि की वृद्धि की गयी।



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