दुष्कर्मी को सात साल की सजा और 25 हजार का अर्थदंड




शादाब अली
रुड़की घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वर्ष 2016 में झबरेड़ा क्षेत्र का यह केस रामनगर स्थित कोर्ट में चल रहा था।
पीड़िता पक्ष के निजी अधिवक्ता प्रवीण तोमर ने बताया कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र निवासी युवती के पिता ने 11 फरवरी वर्ष 2016 को थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि रात के समय परिवार सो रहा था। इस बीच एक युवक घर में घुस आया और उनकी बेटी के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। आरोपी और उसके परिजनों ने केस दर्ज कराने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिन बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। तभी से केस रामनगर कोर्ट में चल रहा था।
कोर्ट में पीड़िता की ओर से कई गवाह पेश किए गए थे। गवाह और सबूत के आधार पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें भी सुनी थीं। अधिवक्ता प्रवीण तोमर ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त झबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव लाठरदेवा शेख निवासी हसीन को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जबकि 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने मारपीट समेत अन्य धाराओं में अभियुक्त समेत दूसरे युवक को दोषमुक्त कर दिया।



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