नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला फर्जी अनुसचिव गया जेल




विजय सक्सेना.
नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को ट्रांजिट कैम्प पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों में से एक ने स्वयं को उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसचिव के पद पर होना बताया था।

पुलिस के मुताबिक दिनांक 28/06/2022 को न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज (प्र०ख०)/ एसीजेएम रुद्रपुर जिला ऊधम सिंह नगर के आदेशानुसार वादी श्रीपाल सिंह पुत्र बनवारी सिंह निवासी तीनपानी डाम फुलसुंगा रुद्रपुर जिला ऊधम सिंह नगर के तहरीरी सूचना अन्तर्गत धारा 156 (3) सीआरपीसी के आरोपित सर्वेश यादव पुत्र दयाल यादव, शालू वर्मा पत्नी सर्वेश यादव निवासीगण ग्राम अधौली थाना सत्तरगंज सफदरगंज जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश तथा श्याम मोहन पुत्र राम करन निवासी ग्राम भिखारीपुर थाना रतनपुर सम्मनपुर अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के द्वारा Clean Fertilizer Marketing Man Power Service Consultancy Agency के नाम से राज्य व केन्द्र सरकार के विभागों में स्थाई नौकरी दिलाने के नाम पर तथा सर्वेश यादव ने अपने स्वयं के राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसचिव के पद पर होना बताकर तथा सम्पत्ति विभाग का अनुसचिव वाला परिचय पत्र व उत्तर प्रदेश सरकार का वाहन रजिस्ट्रेशन न0 UP32 EX 9777 दिखाकर वादी मुकदमा से अलग—अलग तारीखों में 21 लाख 29 हजार 700 रुपये धोखाधडी से हडप लेने के सम्बन्ध में थाना ट्रांजिट कैम्प पर मु0 FIR NO 248/22 U/S 419/420/467/468/471/504/506 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 धीरज टम्टा के सुपुर्द की गयी।

उपरोक्त अभियोग मे अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रांजिट कैम्प के नेतृत्व में दिनांक 26/10/2022 को थाना ट्राजिट कैम्प से उ0नि० धीरज टम्टा कानि0 655 कमल किशोर, कानि0 1182 विपेन्द्र सिंह के रवाना होकर तथा शिवनगर तिराहे से वादी मुकदमा को साथ में लेकर अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र स्वामी दयाल निवासी ग्राम उधौली थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के घर पर दबिश दी गयी तो अभियुक्त के घर के सामने रंग काला वाहन संख्या UP32HJ-2121 TATA SATORME खड़ी थी जिसकी नम्बर प्लेट पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ था तथा घर का गेट खोलने के लिये कहा तो एक व्यक्ति घर का गेट खोलने के लिये आया, जिसने अपना नाम सर्वेश यादव पुत्र स्वामी दयाल निवासी उपरोक्त उम्र 30 वर्ष बताया उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में पूछा तो अपना होना बताया।

वाहन सर्वेश यादव का होना हीं पाया गया। वाहन के नम्बर प्लेट पर उत्तर प्रदेश शासन लिखे होने के सम्बन्ध में जानकारी कर वाहन के दस्तावेज दिखाने के लिये कहा तो अभियुक्त सर्वेश यादव द्वारा बताया कि मैं लोगों को राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसचिव के पद पर होना बताकर उनसे नौकरी दिलाने के नाम पर वादी मुकदमा तथा उसके पुत्रों से कुल 21 लाख 29 हजार 700 रुपये लिये थे जो वाहन अभियुक्त के पास है वह वादी मुकदमा के पैसे से वर्ष 2022 में टाटा सफारी खरीदना बताया है व अभियुक्त को उसके जुर्म धारा से अवगत कराकर दिनांक 27/10/2022 की प्रातः 05:30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया है तथा वाहन को धारा 207 MV ACT मे सीज कर कब्जे पुलिस लिया गया है। अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय पेश किया जायेगा।



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