नवीन चौहान
हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के खतरनाक संकेत को देखते हुए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने सुरक्षा के व्यापक कदम उठाने शुरू कर दिए है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनय शंकर पाण्डेय ने बताया है कि कोविड़ 19 संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत संक्रमण की रोकथाम एवं आम जन-मानस की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा /स्कार्फ पहनना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड़ 19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500.00/- रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूला जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट /नगर मजिस्ट्रेट/ नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार/रुड़की/क्षेत्राधिकारी (पुलिस)/थानाध्यक्ष/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला पर्यटन अधिकारी, हरिद्वार का होगा।
फिलहाल कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में जनता को भी सजग रहना होगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करना होगा। यात्रा सीजन शुरू होने के साथ ही देश विदेश के लाखों श्रद्वालु प्रतिदिन हरिद्वार पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा ही बेहतर बचाव है। जिलाधिकारी के आदेशों का आम जनमानस पूरी तरह से पालन करें।