कोरोना संकट: आज से बदल गए हैं नियम, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेंगी पाबंदी




नवीन चौहान.
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने जहां नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया है वहीं बाजारों को खोलने की अवधि भी कम कर दी है। अब सभी बाजार दोपहर दो बजे बंद होंगे, उसके बाद केवल आवश्यक आपूर्ति वाले संस्थान ही खुलेंगे। राज्य सरकार/जिला प्रशाशन द्वारा पारित आदेश अनुसार निमिन्लिखित बिंदुओं पर गौर करके पालन करने की कृपा करें

आज से लागू हैं ये नियम

  1. रात्री कर्फ्यू
    रात्री कर्फ्यू शाम 7.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक रहेगा
  2. सभी दुकानें बंद 2.00 बजे बन्द हो जायेंगी सिर्फ निम्नलिखित आवश्यक सेवा प्रदान करने वाली दुकानों को खुलने की अनुमति है शाम 7 बजे तक:
  • दूध की डेरी, फल – सब्जी की दूकान
  • आवश्यक खाद्य पदार्थ की दुकानें जैसे पर्चून की दुकानें
  • मीट मछली की दूकान ( FSSAI अधिकृत)
  • दवाई की दूकान (अधिकृत)
  • पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी
  1. 50 प्रतिशत अनुमति
    सार्वजानिक वाहन जैसे बस – रिक्शा आदि, बार, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी
  2. पूर्णतः बंद
    कोचिंग इंस्टिट्यूट, स्विमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बंद रहेंगे
  3. सीमित अनुमति
    धार्मिक, समाजिक, राजनैतिक, विवाह आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी ।
  4. वाहनों को छूट
    चिकित्सा, फल, सब्जी, पैट्रोल, गैस की आपूर्ति के वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी ।
  5. यात्रा में छूट
    हवाई जहाज, ट्रैन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के आवागमन में छूट रहेगी ।
  6. निर्माण कार्य
    सर्वजनिक हित के निर्माण व् औद्योगिक इकाइयों के क्रमिकों व् मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *